मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव समेत अक्टूबर में होने वाले त्योहारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब दुर्गा प्रतिमाएं 6 फीट से ऊंची बन सकेंगी। पंडाल का आकार भी 30 X 45 स्क्वायर फीट हो सकेगा। हालांकि, प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर अब भी 10 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे।
दुर्गा प्रतिमाओं से 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी अब इससे ऊंची प्रतिमा बन सकेंगी। हालांकि, इसके लिए लगने वाले पंडालों का अधिकतम आकार 30X45 फीट तय किया गया है। चल समारोह या झांकियां निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। इसके लिए भी पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है।
दशहरा उत्सव मनाया जाएगा
दशहरा उत्सव पर रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा, लेकिन इसमें मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरी सावधानियां भी बरतना होंगी। ऐसी झांकियां नहीं बनाई जा सकेंगी, जिनमें किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो।
दशहरे पर प्रतीकात्मक श्रीराम चल समारोह निकाल सकेंगे
दशहरा पर रावण दहन के पहले परंपरागत श्रीराम चल समाराेह प्रतीकात्मक रूप से निकाले जा सकेंगे। गृह विभाग ने सोमवार को धार्मिक कार्यक्रमों व त्योहारों के संबंध में गाइडलाइन जारी कर कर दी। प्रतिमाओं की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और पंडाल का आकार 30 बाइ 45 फीट तक हो सकेगा।
खुले मैदान में रामलीला व रावण दहन के कार्यक्रम मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर कलेक्टर की अनुमति लेकर किए जा सकेंगे। धार्मिक व सामाजिक आयोजनों या विसर्जन में चल समारोह और गरबा की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन में समिति के अधिकतम 10 लोगों को जाने की अनुमति होगी। इसके लिए समिति को जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगी। सभी कलेक्टरों को ये गाइड लाइन भेज दी गई है।
यह नियम जारी किए गए
- सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति लेनी जरूरी। संख्या कलेक्टर निश्चित करेंगे।
- किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
- मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
- जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।
- नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/news/durga-statues-raised-the-height-and-size-of-the-pandal-10-can-not-go-for-immersion-garba-will-not-be-there-number-collector-will-decide-127782734.html
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