मप्र में कोरोना वायरस के चलते उपजी असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन किया है। इस कारण श्रम आयुक्त आशुतोष अवस्थी ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को दिए हैं। उन्हाेंने कहा कि लाॅकडाउन होने से कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा समाप्ति, छंटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक संस्थान बंद रहने के दाैरान भी इन कर्मचारियों के वेतन या अन्य देय में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी।
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source https://www.bhaskar.com/mp/harda/news/mp-news-service-will-not-end-if-the-employee-is-absent-due-to-lockdown-071731-6904112.html
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