Tuesday, September 22, 2020

मरीज लौटाए जाने पर 3 निजी अस्पतालों को हाई कोर्ट का नोटिस; अस्पतालों को संभालकर रखने होंगे सीसीटीवी फुटेज

गोकुलदास, मेेदांता और अरबिंदो अस्पताल में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों का इलाज कराने आ रहे मरीजों को लौटाए जाने के मामले में एक और जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। सभी अस्पतालों को अपने-अपने यहां के सीसीटीवी फुटेज भी संभालकर रखने के लिए कहा है। प्रशासन को भी इस मामले में दखल देने को कहा है। नीलेश मानोरे नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की है।

जिला प्रशासन ने हर अस्पताल में कोविड के लिए बेड आरक्षित किए हैं। बाकी बेड अन्य बीमारियों के मरीजों के लिए रखने को कहा हैै। हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, लिवर सहित अन्य बीमारियों के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उन्हें लौटाया जा रहा है। बीमारी के अलावा मरीजों की मानसिक तनाव से भी मौत हो रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अधिवक्ता अचला जोशी का निधन होने के बाद भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी। उसमें भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे।

इस याचिका में भी मांग की गई है कि मरीज एक बार अस्पताल पहुंच जाए तो उसे प्रारंभिक उपचार हर हाल में दिया जाना चाहिए। एक से दूसरे अस्पताल भटकने के चक्कर में ही मरीज दम तोड़ रहे हैं। खासकर हार्ट अटैक के मामलों में ऐसी लापरवाही अस्पतालों को नहीं बरतना चाहिए।



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संकेतात्मक फोटो


source https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/news/high-court-notice-to-3-private-hospitals-on-returning-the-patient-cctv-footage-will-be-kept-in-hospitals-127744434.html

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