भास्कर संवाददाता | दमोह
उपभोक्ता फोरम ने परिवादी सुनीता मिश्रा एवं हर्ष मिश्रा के परिवाद को स्वीकार कर अनावेदक सहारा इंडिया दमोह एवं लखनऊ को 2 माह के भीतर जमा राशि 43 हजार 600 रुपए 8 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश पारित किया है। साथ ही सेवा में कमी व वाद व्यय भी अदा करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से किशोरी लाल ताम्रकार एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई।
परिवाद के मुताबिक सुनीता मिश्रा प|ी अवलेश मिश्रा एवं हर्ष मिश्रा निवासी मागंज वार्ड नंबर 1 दमोह ने 11 सितंबर 2012 को 21800 - 21800 कुल 43 हजार 600 रुपए सहारा इंडिया के दमोह कार्यालय में एजेंट के माध्यम से 72 माह के लिए जमा किए थे। परिवादी ने जब निर्धारित समय अवधि 72 माह बीत जाने के बाद अपनी जमा राशि ब्याज सहित अनावेदक सहारा इंडिया से मांगी तो अनावेदक द्वारा राशि देने से इंकार कर दिया गया था। जिससे पीड़ित होकर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया था।
इस मामले में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने सदस्य राजेश ताम्रकार एवं डॉक्टर सपना जैन से सहमत होकर अनावेदक सहारा इंडिया के विरुद्ध आदेश पारित किया है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/damoh/news/mp-news-verdict-consumer-forum-accepts-sahara-india-service-070542-6395214.html
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