Thursday, January 16, 2020

कर्मचारियों ने नहीं दी अवैध स्लाटरिंग की जानकारी

भोपाल|एनजीटी के आदेश पर स्लाटर हाउस बंद होने के बाद इसी परिसर में रहने वाले दो कर्मचारियों ने नगर निगम के वरिष्ठ अफसरों को अवैध स्लाटरिंग की जानकारी नहीं दी। इसलिए नगर निगम ने दोनों कर्मचारियों शोएब अली और अब्दुल रहमान की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी है। निगम कमिश्नर बी विजय दत्ता ने एनजीटी के समक्ष पेश एफिडेविट में यह बात कही है। कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि एनजीटी के आदेश के बाद 12 दिसंबर तक स्लाटर हाउस बंद था। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में एक पंचनामा भी लगाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में एनजीटी ने एक अखबार (दैनिक भास्कर नहीं) में प्रकाशित एक खबर पर सभी पक्षों से जवाब मांगा था। दावा किया गया कि एनजीटी के आदेश के बाद भी यहां स्लाटरिंग बंद नहीं हुई है। संबंधित अखबार ने जल्द जवाब पेश करने की बात कही। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आयुष देव वाजपेयी ने इन जवाबों के अध्ययन के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।



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source https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/mp-news-employees-did-not-provide-information-about-illegal-slotting-065103-6412771.html

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