वह बीना के चंद्रशेखर वार्ड में किराए के मकान में रहती थी। 3 दिन बाद मकान मालिक नेतराम ठाकुर ने बताया कि घर आ जाओ घर का ताला टूटा पड़ा है। वह अपनी बच्ची के साथ बीना आई, तब उन्होंने देखा कि ताला दो स्थानों से टूटा है। अटेची टूटी पड़ी है। जिसमें रखे 23 हजार नकद एवं एक गैस सिलेंडर नही हैं। जिसे अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया था। बाद में पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चाेर के खिलाफ धारा 457 एवं 380 के तहत मामला दर्ज कराया था।
मामले की जांच, विवेचना में गोलू अहिरवार एवं राजू उर्फ कचोरी कुशवाहा द्वारा चोरी करना पाया गया। जिनके पास से सामान जब्त किया गया। बाद में पुलिस के द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस दौरान गोलू फरार हो गया और राजू पर मामला चला।
एडीओपी श्याम सुंदर गुप्ता के द्वारा न्यायालय में दिए गए तर्क एवं साक्ष्य के आधार पर मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन ने आरोपी राजू उर्फ कचोरी कुशवाहा को धारा 457 एवं 380 में 1-1 साल सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगीं।
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source https://www.bhaskar.com/mp/sagar/news/mp-news-1-year-rigorous-imprisonment-for-stealing-cash-and-gas-cylinders-070022-6404740.html
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