पान मसाला अवमानक पाए जाने पर एडीएम ने राजश्री पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह स्वीटी सुपारी के मिथ्याछाप पाए जाने पर भी 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
खाद्य विभाग के अधिकारियाें के मुताबिक पान मसाला को तेज करने के लिए इसमें ऐसे तत्वों की मात्रा अधिक पाई गई, जो अवमानक है। इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एडीएम दिलीप कुमार यादव की कोर्ट ने 17 प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। सुपारी के लिए अशोका गार्डन स्थित फ्रेश पान पैलेस पर जुर्माना लगाया गया। खुला मैदा अवमानक पाए जाने पर सुरेंद्र सिंह राजपूत, महाकाल नमकीन, बावड़ियाकलां पर 20 हजार का जुर्माना किया गया।
सिवैंया भी मिली मिथ्याछाप
गंगाेत्री काम्पलेक्स स्थित आपूर्ति और के2 क्लब चूनाभट्टी में मिथ्याछाप सिवैंया पाए जाने पर भी जुर्माना लगाया गया। इसमें आपूर्ति पर 15 हजार और के2 क्लब पर 20 हजार का जुर्माना लगा। बीकानेर नमकीन सेंटर पर आम का अचार अवमानक पाया गया। जांच के दौरान वनट्री हिल्स स्थित मोहन नमकीन सेंटर में अवमानक रिफाइंड ऑयल पाया गया। इस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दो अन्य मामलों में खुले दूध को भी अवमानक पाया गया। इस तरह से एडीएम ने 17 मामलों में तीन लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया।
सब स्टैंडर्ड थे कई सैंपल
खाद्य सामग्री अवमानक और मिथ्याछाप पाए जाने पर अर्थदंड लगाया गया है। कई सैंपल सब स्टैंडर्ड थे।
- दिलीप कुमार यादव, एडीएम
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/pan-masala-received-sub-standard-fined-50-thousand-127994229.html
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