Friday, March 6, 2020

काका की हत्या करने वाले भतीजे काे अाजीवन कारावास की सजा


मनावर| अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अकबर शेख ने काका की हत्या करने वाले अाराेपी भतीजे राकेश को आजीवन कारावास एवं 500 रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने 15 अप्रैल 2018 को अपने काका सोहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। फरियादी नारायण ने उमरबन चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की ग्राम करौंदिया खुर्द में रात 10 बजे अपनी प|ी तुलसीबाई, दामाद बल्लू व बेटी बसंतीबाई के साथ बाहर खटिया पर लेटा था। लड़का सोहन और बड़े भाई रमेश का लड़का राकेश दोनों घर में शराब पी रहे थे। इस दौरान सोहन राकेश को बोल रहा था कि तेरी शादी के लिए तूने 15000 देने का बोला था। तूने 4000 रु. ही क्यों दिए। मैं तेरी शादी नहीं करवा पाऊंगा। इसी बात को लेकर दोनों आपस में गाली गलाैज कर रहे थे। तभी जोर से चीखने की आवाज आई तो हमने घर के अंदर जाकर देखा तो राकेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी। सोहन जमीन पर पड़ा होकर सिर से खून बह रहा था। राकेश कुल्हाड़ी वहीं पटक कर भाग गया। पुलिस ने मर्ग कायम पर जांच के बाद केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बसंत कुमार उदासी ने की।



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source https://www.bhaskar.com/mp/dhar/news/mp-news-nephew-who-murdered-kaka-sentenced-to-life-imprisonment-063104-6794355.html

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