रायसेन | बेगमगंज के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपदेश राठौर ने आरोपी राहुल उर्फ कैलाश (27) निवासी कीरतपुर को रेडियम कटर से मारपीट करने वाले मामले में छह माह का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी माधव सिंह गौड़ ने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 को गांव में रहने वाले वीरसिंह शराब पीकर गाली गलौच कर रहा था। फरियादिया कलाबाई ने उसे मना किया तो वीरसिंह के बेटे राहुल ने रेडियम कटर से उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे उसे चोटें आई। फरियादिया ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायाधीश ने यह सजा आरोपी को सुनाई है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/raisen/news/mp-news-6-months-imprisonment-for-accused-who-beat-up-radium-cutters-064115-6770660.html
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