तीन उपभोक्ताओं से मोटर पंप कनेक्शन के 1.75 लाख रुपए लेकर कार्यालय में जमा नहीं कराने पर मीटर रीडर और हेल्पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एक किसान ने रुपए देते हुए वीडियो बना लिया था। उसी आधार पर बिजली कंपनी के अधिकािरयों ने देहात थाने में केस दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता धर्मेद्र धाकड़ पुत्र कैलाश धाकड़ निवासी ग्राम पिपरसमा ने 6 जून को सहायक प्रबंधक एमएस कुर्रेशी को शिकायत की थी कि 40 हजार रुपए मीटर रीडर और हेल्पर को दे दिए हैं। इसी तरह जगदीश शर्मा पुत्र मोतीलाल शर्मा निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी शिवपुरी ने 75 हजार रुपए एवं राकेश रावत ने 60 हजार रुपए देने की बात कही थी। लेकिन मीटर रीडर अखिलेश मांझी पुत्र प्रेमचंद मांझी निवासी इंद्रा कॉलोनी शिवपुरी और हेल्पर अकुशल श्रमिक (आउट सोसिंग) रंजीत रावत पुत्र रामरतन रावत निवासी नोहरीकलां ने तीनों कनेक्शन की उक्त बकाया राशि कार्यालय में जमा नहीं कराई। उपभोक्ताओं को रकम के बदले कोई रसीद नहीं दी। उपभोक्ता राकेश ने लेन-देन के वीडियो एवं फोटो पेश किए। शिकायत कि जांच में आवेदक व साक्षियों के कथन लिए।
ऑपरेटर से मिलकर उपभोक्ताओं के कनेक्शन ही अवैध दर्शा दिए: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आउट सोर्स कर्मचारी अखिलेश मांझी व रंजीत रावत ने उपभोक्ता से कनेक्शन पर बिजली बिल बकाया राशि का बिल राशि प्राप्त कर कार्यलय में जमा नही की गई है। एवं दस्तावेजों में हेराफेरी कर उपभोक्ता से राशि प्राप्त कर रसीदें नहीं दीं गई है। विभागीय कर्मचारी आरएमएस में पदस्थ केपीओ (कीपच आपरेटर) से मिल सांठ-गांठ कर कंप्यूटर रिकार्ड में हेराफेरी कर उपभोक्ताओं के पूर्व कनेक्शन को स्थाई विच्छेदित दर्शाकर और अवैध नवीन कनेक्शन दर्शाकर पूर्व की राशि उपभोक्ताओं को जारी नवीन बिल में नहीं दर्शाई है। इस तरह कर्मचारियों द्वारा बिजली कंपनी की राशि कार्यलय में जमा ना कर कंपनी से धोखाधड़ी कर आर्थिक क्षति पहुंचाई है।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/shivpuri/news/meter-reader-did-not-deposit-175-lakh-bill-from-three-farmers-case-registered-127411159.html
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