Friday, July 17, 2020

धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के लिए मापदंड बताए

विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों (धर्मगुरुओं) की बैठक लेकर कलेक्टर दिनेश जैन ने कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए राज्य शासन द्वारा धार्मिक कार्यों, समारोह एवं त्योहारों के सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन पर रोक लगाई है।
कलेक्टर ने कहा सभी धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। इसी तरह विवाह समारोह में भी 20 से अधिक (वर एवं वधु पक्ष से 10-10) मेहमान सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। कलेक्टर ने सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि राज्य शासन द्वारा दिए निर्देशों के पालन में सहयोग करेंगे। एसपी पंकज श्रीवास्तव ने भी कहा कि सभी लोग अपने आप को सीमित दायरे में रखें। बाहर घूमने की मानसिकता को बदलें। धार्मिक स्थलों पर जाते समय सैनिटाइजर का उपयोग करें, घंटी नहीं बजाएं, मूर्तियों आदि को स्पर्श नहीं करें। ऐसे किसी स्थान को भी नहीं छुएं जिसे सभी लोग छू रहे हों।
सभी धर्म के लोगों ने गाइड लाइन पालन का भराेसा दिलाया
शहर काजी एहसान उल्लाह ने कहा कि राज्य शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का समाजजनों द्वारा पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईद पर सभी समाजजन अपने घरों पर ही पर्व मनाएंगे। ईदगाह में प्रतीक स्वरूप नमाज के लिए गाइड लाइन अनुरूप 5 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे।
फादर अगस्टिन और सविन्दर सिंह सलूजा ने बताया कि प्रति रविवार चर्च एवं गुरुद्वारे में लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें भी शासन के निर्देशों के अनुरूप एक समय में 5 व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में अवगत करा दिया जाएगा। आशीष नागर ने कहा कि सभी तरह के सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी अपने घरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है।



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source https://www.bhaskar.com/local/mp/ujjain/shajapur/news/set-criteria-for-religious-and-other-programs-127525001.html

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