प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी सुनील पिता किशनलाल मालवीय निवासी चौकी मुरादपुर थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त कर दिया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 5 जून की रात आरोपी पीड़िता के कमरे की खिड़की से घर में घुसा और बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर झूमाझटकी करने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ डंडे से मारपीट की। पीड़िता ने यह घटना उसके सास-ससुर, पति, काका ससुर को बताई। पीड़िता के परिजन जब आरोपी सुनील
को समझाने के लिए उसके घर गए तो आरोपी ने उसके काका ससुर के साथ डंडे से मारपीट की। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना
शुजालपुर सिटी पर की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/ujjain/shajapur/news/the-accused-of-molestation-and-assault-did-not-get-bail-for-the-second-time-127425285.html
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