जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई गईं 6 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमाओं पर पर्ची चस्पा उन्हें सील करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, जिससे मूर्तिकारों में हड़कंप है। पर्चियों पर लिखा है- ये प्रतिमाएं अब शासन के कब्जे में हैं, यह बेची नहीं जा सकेंगी। प्रशासन की मंशा है कि नवरात्र के लिए जारी गाइडलाइन के तहत 6 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा कहीं भी स्थापित न हो सके। 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ होगा।
पर्व के निकट आते ही जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने अपने थाना क्षेत्रों में मूर्तिकारों के यहां बड़ी प्रतिमाएं बनाने का काम रुकवा दिया है। इस तरह की पर्चियां छोला मंदिर, निशातपुरा व करोंद समेत कई अन्य थाना क्षेत्रों में मूर्तिकारों के कारखानों में बनाई जा रही प्रतिमाओं पर लगाई है। कृषक नगर करोंद के मूर्तिकार शेखर प्रजापति का कहना है कि उनके यहां 7 से 10 फीट ऊंचाई वाली करीब 20 प्रतिमाओं पर पर्ची चस्पा कर निर्माण रोक दिया है। उनका कहना है कि शासन की इस कार्रवाई से मूर्तिकारों को भारी का घाटा उठाना पड़ेगा।
नोटिस जारी, आज बुलाया
- मूर्तिकारों को अपनेे क्षेत्र के न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष शनिवार दोपहर 2 बजे उपस्थित होने को भी कहा गया है। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया है।
- मूर्तिकार तरुण प्रजापति का कहना है कि जो बड़ी प्रतिमाएं बन चुकी है, उन्हें इस वर्ष स्थापना करने की अनुमति दी जाए।
- जिला प्रशासन ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहुंचकर शुक्रवार को बड़ी प्रतिमाओं पर इस तरह पर्चियां चस्पा की।
समितियों ने बड़ा पंडाल बनाने की भी मांग की
हिंदू उत्सव समिति के कैलाश बेगवानी, अहिप के राकेश प्रजापति व संस्कृति बचाओ मंच के पं. चंद्रशेखर तिवारी समेत कई अन्य संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर दुर्गा पंडाल के आकार को 10 बाय 10 की बजाए 15 बाय 20 तक बड़ा बनाने की अनुमति देने की मांग की है। उनका कहना है कि पंडाल छोटा होने से प्रतिमा व घट स्थापना के बाद इतनी कम जगह बचेगी कि उसमें पूजा करने वाले पंडित व यजमान भी ठीक से नहीं बैठ सकेंगे।
गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कार्रवाई
मूर्तिकारों को पहले ही बता दिया था कि वे 6 फीट से ऊंची प्रतिमाएं न बनाए। महामारी के चलते गाइडलाइन का पालन कराया जा सके, इसलिए मूर्तियों पर पर्चियां लगाकर उन्हें सील कराया जा रहा है, जिससे 6 फीट से ऊंची प्रतिमा की स्थापना न हो सके।
- अविनाश लवानिया, कलेक्टर
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/statues-higher-than-6-feet-will-no-longer-be-sold-seizing-slip-and-seizing-action-127754608.html
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