लॉकडाउन के चलते केंद्र व राज्य सरकार द्वारा टैक्स जमा करने की ड्यू डेट बढ़ाने के बावजूद मप्र के पंजीयन विभाग को कलेक्टर गाइडलाइन के संबंध में निर्णय लेने के लिए 30 मार्च का इंतजार है। जिन हितग्राहियों ने 31 मार्च तक के स्लॉट बुक करा रखे हैं, उनकी रजिस्ट्री तो पुरानी कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर करने का फैसला लिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि न तो अभी ऑनलाइन स्लॉट बुक हो रहे हैं और न ही 14 अप्रैल तक रजिस्ट्रियां होनी हैं। दूसरी तरफ ऐसे ही मामलों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जलकर, संपत्तिकर और बिजली कंपनी ने बकाया बिलों की ड्यू डेट बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं।
डीबी स्टार में गत 24 मार्च को प्रकाशित खबर।
जलकर
शहर में लगभग 59889 उपभोक्ताओं पर बिल की राशि बकाया है। इन्हें 28 मार्च तक बिल जमा करना था। ऐसा न करने पर 90 से लेकर एक हजार रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया था। पिछले तीन दिनों में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से 100 से अधिक उपभोक्ताओं ने एक लाख रुपए जमा किए हैं। अब उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रत्येक उपभोक्ता की ड्यू डेट बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
संपत्तिकर
ग्वालियर में संपत्तिकर जमा करने वाले 2.40 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 95 हजार उपभोक्ताओं पर अब भी टैक्स की राशि बकाया है। संपत्तिकर जमा न करने की स्थिति में उपभोक्ताओं पर टैक्स की कुल बकाया राशि का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा करने की ड्यू डेट रहती है। अब इसे भी बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है यानी इस डेट तक बिल जमा करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बिजली बिल
बिजली कंपनी के सिटी सर्किल में लगभग 2.31 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। इनमें से लगभग 1.25 लाख उपभोक्ताओं पर बिल की राशि बकाया है। इनमें से कई उपभोक्ताओं के बिलों की ड्यू डेट 25 से 27 मार्च थी, लेकिन बिजली कंपनी ने अब इन ड्यू डेट को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है। जो उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से बिल जमा करना चाहें, वे घर बैठे बिल चुका सकते हैं। जो उपभोक्ता कैश काउंटरों के माध्यम से बिल जमा करते हैं, सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर उनकी ड्यू डेट भी बढ़ा दी गई है।
जहां एक ओर सरकारी एजेंसियां आमजन को राहत देने के लिए पहल कर रही हैं वहीं निजी कंपनियों की मनमानी बरकरार है। जिन लोगों ने निजी बैंकों से किसी प्रकार का लोन लिया है, उन्हें ईएमआई जमा कराने के लिए मैसेज पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। कुछ लोग पर कस्टमर केयर पर ईएमआई न लेने की गुजारिश करते हैं तो उन्हें राहत देने के बजाए सिबिल खराब करने की धमकी दी जा रही है। यही हाल निजी टेलीकॉम कंपनियों का है। जिन लोगों के बिल पेंडिंग हैं, उन्हें समय पर बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने के मैसेज मिल रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत पर जब डीबी स्टार ने निजी फाइनेंस कंपनियों और टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियों के अफसरों से बात की तो उन्होंने इसे पॉलिसी मैटर बताकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
15 अप्रैल तक कोई पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी
जो उपभोक्ता अभी तक जलकर और संपत्तिकर जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ड्यू डेट बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है। 15 अप्रैल तक उपभोक्ताओं पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ता परेशान न हों। टैक्स वसूली के लिए भी अनावश्यक दबाव न बनाने के कहा गया है।
संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास
उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग साइकिल चेंज कर दी है
बिजली कंपनी अपने उपभोक्ताअों के साथ है। जिन उपभोक्ताओं के बिलों की ड्यू डेट मार्च के अंतिम सप्ताह में थी, अब हमने उसे बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की अवधि तक ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पेनल्टी या सरचार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन कराया गया है, ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े।
मनीष सिंह, एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
31 तक है छूट, आगामी निर्णय 30 को लेंगे
जिन क्रेता-विक्रेताओं ने 31 मार्च तक के स्लॉट बुक करा रखे हैं, उन्हें ऑफिस खुलने के बाद पुरानी रेट में ही रजिस्ट्री की जाएगी। यह भी सही है कि अब कार्यालय 15 अप्रैल को खुलेंगे। इस कारण अन्य लोगों के संबंध में 29 और 30 मार्च को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। हम किसी भी तरह से लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं।
अमित राठौर, महानिरीक्षक पंजीयन विभाग
नगरीय प्रशासन, बिजली कंपनी और वाणिज्यिक कर विभाग ने दी सुविधा, लेकिन**
_photocaption_प्राइवेट सेक्टर में राहत नहीं....*photocaption*
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source https://www.bhaskar.com/mp/gwalior/news/mp-news-officers-are-waiting-for-relief-in-the-registry-on-march-30-070639-6913992.html
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