|विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए होने वाली चुनावी सभाएं जिले में 17 स्थानों पर हो सकेंगी। इनमें से 12 स्थान ग्वालियर शहर और 5 स्थान डबरा में तय किए गए हैं। इन सभाओं में कोविड नियमों का पालन कराने के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थकों की जिम्मेदारी रहेगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सभा की अनुमति पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर मिलेगी। अनुमति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। साथ ही सभा के आयोजकों को अनिवार्यत: इस बात का पालन करना होगा कि वह सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों से स्वयं न निपटें, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सहायता प्राप्त करें।
इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह ने संपत्ति विरूपण को लेकर भी आदेश जारी किए हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन के लिए किसी भी शासकीय अशासकीय सम्पत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित करना प्रतिबंधित रहेगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/news/fir-can-be-publicized-on-property-without-permission-127769443.html
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