मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के जनरल प्रमोशन पर अड़ंगा लगता दिख रहा है। विवि अधिनियम 1973 में जनरल प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। अब उच्च शिक्षा विभाग ने जनरल प्रमोशन के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है, इसके बाद गाइड लाइन जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 22 जून को कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की थी। यदि सरकार विशेष परिस्थितियों में छात्रों को जनरल प्रमोशन देना चाहती है तो अधिनियम में संशोधन करना होगा। इसके लिए विधानसभा से संशोधन पारित कराना होगा। इसकी वजह से जनरल प्रमोशन की गाइड लाइन जारी नहीं हो पा रही है।
जल्द जारी हो गाइड लाइन
एनएसयूआई के सचिन रजक और राहुल बघेल ने कहा है कि सरकार को जनरल प्रमोशन की गाइड लाइन जल्द जारी करनी चाहिए। जनरल प्रमोशन के लिए यदि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना जरूरी है तो राज्य सरकार को जल्द संशोधन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। गाइड लाइन जारी नहीं होने की वजह से अभी तक छात्रों की अगली कक्षा की पढ़ाई नहीं हो पा रही है।पी-2
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/general-promotion-was-hindered-in-colleges-preparation-of-amendment-in-the-act-127610336.html
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