टैंकर से अवैध तरीके से डीजल चाेरी करने के मामले में 46 घंटे बाद शुक्रवार रात करीब 8 बजे ट्रांसपाेर्टर व ड्राइवर पर मामला दर्ज किया गया है। छीपाबड़ में नर्मदा फ्यूल्स पर बुधवार की रात 10 बजे टैंकर से डीजल खाली करने के दौरान चोरी का मामला उजागर हुआ था। आरोपी ड्राइवर टैंकर लेकर एक दिन पहले ही इंदौर रवाना हो गया, जबकि प्रशासन और पुलिस ने टैंकर जब्त करने की कार्रवाई नहीं की। साथ ही पुलिस ने ड्राइवर को भी छोड़ दिया। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा पंप संचालक और कंपनी के बीच समझौता होने को कारण बताया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस ने एसपी मनीष अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज किया। पेट्रोल पंप जिला एसोसिएशन के अनिल पटेल ने मामले में केस दर्ज नहीं होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पेट्रोल पंप संचालक प्यारेलाल धुर्वे की रिपोर्ट पर भारत पेट्रोलियम के मांगलिया डिपो से अधिकृत ट्रांसपोर्टर गुरजीत छाबड़ा व ड्राइवर मोहित पिपलोदे दोनों निवासी इंदौर के पर 420, 407 भादंवि, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस दर्ज किया है।
बगैर टैंकर जब्त किए कैसे हाेगी जांच
गुरुवार को अफसरों ने टैंकर जब्त करने और ड्राइवर को हिरासत में लेने की कही थी, लेकिन गुरुवार रात टैंकर लेकर ड्राइवर इंदौर लाैट गया। पंप संचालक के अनुसार एसडीएम वीपी यादव के निर्देश पर टैंकर व ड्राइवर काे छाेड़ने की बात सामने आई है। अब पुलिस मामले में चोरी को लेकर बगैर टैंकर जब्त किए कैसे जांच को आगे बढ़ा सकेगी। टीआई ज्ञानू जायसवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। दोनों फरार हैं। जल्द टैंकर जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे।
वीपी यादव, एसडीएम, खिरकियाने कहा-आवेदन देकर प्रकरणदर्ज कराना था
पंप संचालक और कंपनी अफसरों के बीच का मामला था। मैंने टैंकर छोड़ने के निर्देश किसी को नहीं दिए। पंप संचालक को तत्काल ही आवेदन देकर प्रकरण दर्ज कराना था।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/hoshangabad/harda/news/case-filed-against-transporter-and-driver-after-46-hours-127330940.html
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