पुराने ठेकेदार की एनवायरमेंट क्लीयरेंस पर नए ठेकेदार खदानों का संचालन नहीं कर पाएंगे। ये आदेश ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किए हैं। इस आदेश के बाद अब जिले की 7 रेत खदानों का संचालन और इनसे उत्खनन के लिए ठेकेदार को अब नए सिरे से एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेनी होगी। सिया यानी स्टेट इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही ठेकेदार ये खदानें शुरू कर पाएगा।
खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से आदेश जारी किया है कि पुराने रेत ठेकेदार के एनवायरमेंट क्लीयरेंस पर नया ठेकेदार खदान का संचालन नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे नए सिरे से सिया यानी स्टेट इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी।
उमा रेसीडेंसी ने हाल ही में ग्राम पंचायतों की कुछ खदानें ली हैं। उमा रेसीडेंसी को नए सिरे से एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेनी होगी। एनजीटी में इस तरह के मामलों में लगातार शिकायतें कर चुके पर्यावरणविद निकुंज गर्ग ने बताया कि जिले की 7 रेत खदानें इस आदेश से प्रभावित होंगी।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/mp/betul/news/mp-news-ngt-orders-new-ec-to-be-taken-for-sand-mines-064520-6770964.html
No comments:
Post a Comment