Sunday, December 29, 2019

पंचायत मुख्यालय में हफ्ते में दो दिन बैठेंगे पटवारी; जमीनों से जुड़े विवादों का निपटारा करेंगे

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों के लिए राज्य में जमीन-जायदाद के नामांतरण, बंटवारे जैसे कामों के लिए हफ्ते में कम से कम दो दिन पंचायत मुख्यालय में बैठकर प्रकरणों का निराकरण करने की बाध्यता लागू कर दी है। जिला कलेक्टरों को सभी तरह के राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के पटवारी पंचायत मुख्यालय में बैठकर प्रकरणों का निपटारा भी करने लगे हैं। हालांकि पटवारियों ने अक्टूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी, जिससे सरकार मुश्किल में पड़ गई थी। बाद में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पटवारियों से मिलकर हड़ताल को खत्म कराया था।

जानकारी के अनुसार, इस बारे मेंनिर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रदेश के पटवारी पंचायत मुख्यालय में अब सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से बैठने लगे हैं। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत भू-लेख पोर्टल पर वर्तमान राजस्व ग्राम से मजरा एवं टोला को विभाजित कर नये राजस्व ग्राम बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है।

गायों के लिए गौशालाओं के लिए भूमि चिन्हित की गई
प्रदेश के सभी जिलों में गौशाला और गायों के लिए चारागाह की भूमि चिन्हित कर उसे आरक्षित कर दिया गया है। सभी कलेक्टरों को इस काम पर नजर रखने को कहा गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य सरकार पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है। आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण की नियमित समीक्षा कलेक्टर करेंगे। बता दें कि प्रदेश में 1 हजार से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण चल रहा है।

इसी तरह कृषि भूमि के पंजीयन के साथ ही नामांतरण की स्वतः व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था संपदा पोर्टल और आरसीएमएस पोर्टल के इंटिग्रेशन के साथ कार्यशील है। इसमें आरसीएमएस पोर्टल पर संबंधित राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज हो जाता है। प्रदेश सरकार ने डायवर्जन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर इसे सरल बनाया है।



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पटवारियों ने अक्टूबर में अपनी मांगों को लेकर अक्टूबर में हड़ताल कर दी थी। - फोटो फाइल


source https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/patwari-will-sit-in-panchayat-headquarters-two-days-a-week-will-settle-disputes-related-to-land-126404320.html

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