रतलाम.नवंबर में हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के आदेश से रुकी िकाय चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आरक्षण o वार्ड परिसीमन को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक वार्ड पार्षद, महापौर व अध्यक्ष का आरक्षण 30 जनवरी के पहले हो जाएगा। इसके पहले प्रशासन को परिसीमन की कार्रवाई निपटाना पड़ेगी क्योंकि परिसीमन का अंतिम प्रकाशन होने के बाद ही आरक्षण की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। परिसीमन भी मप्र नपा (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 की कंडिका 3(2) के मुताबिक प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या का अंतर औसत जनसंख्या का 15 प्रतिशत तक कम-ज्यादा रखते हुए करना पड़ेगा। नई समय सीमा आने के बाद प्रशासन ने फिर परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई शुरू की है। सब कुछ इसी गाइड लाइन अनुसार चला तो नगरीय निकाय चुनाव मार्च-अप्रैल में संभव हैं। हालांकि यह समय परीक्षाओं के दौर का रहता हैं और अधिकतर परीक्षा केंद्र स्कूलों में रहते हैं।
नए सिरे से करना पड़ सकता है परिसीमन
प्रशासन को वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना पड़ सकता है। वजह सरकार की नई गाइड लाइन हैं। बता दें कि अक्टूबर में शहर के 49 में से 86 फीसदी यानी 42 वार्डों की सीमाओं को प्रशासन ने बदल दिया था। खासतौर पर भाजपा सहित 86 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों व नागरिकों ने परिसीमन के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े नहीं बदलने को लेकर आपत्ति लगाई थी।
परिसीमन के अनुसार वार्डों की स्थिति
- शहर के 49 में से 42 वार्डों की सीमाएं बदलीं।
- मुख्य सिटी के वार्डों की संख्या 36 से घटकर 35 रह गई, तो पटरी पार के वार्ड 14 हो गए हैं।
- परिसीमन में 42 वार्ड के 280 क्षेत्रों को एक वार्ड से दूसरे में जोड़ है।
- सबसे ज्यादा परिवर्तन वार्ड 9 अलकापुरी में किया है। 2014 के मुकाबले इस वार्ड के 19 क्षेत्रों को वार्ड 11, 12 व 13 में जोड़ा है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/ratlam/news/municipal-elections-may-be-held-in-march-april-ward-councilor-mayor-and-presidents-reservation-till-30-126392228.html
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