खरगोन | नगरीय क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण तथा अप्राधिकृत संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन (निराकरण) के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सुविधा ई-नगरपालिका के अंतर्गत (एबीपीएएस) पोर्टल पर उपलब्ध है। नगरीय प्रशासन एवं विकास के आयुक्त पी. नरहरि ने सभी नगर पालिका व नगरीय निकाय के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा कि अप्राधिकृत संनिर्माण के प्रशमन में छूट (10 प्रतिशत की सीमा तक) के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अतिरिक्त निर्माण के संबंध में नक्शे की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल से ही जमा की जाने वाली राशि की जानकारी आवेदक को मिलेगी। निर्धारित राशि जमा करने पर उसे डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति-पत्र 15 दिन में जारी किया जाएगा। साथ ही आवेदक को आवेदन करते समय ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में यह प्रमाणीकरण करा लिया जाएगा। गलत जानकारी पर कार्रवाई होगी। आवेदक को प्रत्येक स्तर पर एसएमएस, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
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source https://www.bhaskar.com/mp/khargon/news/mp-news-online-permission-required-for-building-and-additional-construction-082010-6044570.html
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