
जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में शनिवार को नेशनल लाेक अदालत को लेकर मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशीकला चंद्रा ने 14 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत की जानकारी दी। साथ ही इसमें राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण रखने का आग्रह किया। जिससे लोगों को समय पर सस्ता सुलभ न्याय मिल सकें। उन्होंने धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस के प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण, ग्राम न्यायालय के प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में विद्युत अधिनियम के प्रकरण तथा नपा, नगर परिषदों के प्रकरण एवं जिले के सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रकरण (बैंक रिकवरी डिस्पियूट) के प्रकरणों को रखने का आग्रह किया।
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https://www.bhaskar.com/mp/harda/news/mp-news-awareness-program-organized-in-national-lok-adalat-084528-6069312.html
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